छेड़खानी व मारपीट में पुलिस ने लिखा मुकद्दमा
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सह संपादक कपिल गुप्ता
कोंच (जालौन) मोहल्ला तिलक नगर ब्लॉक के पास निवासिन ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि घटना दिनांक 15 अप्रैल 2026 समय करीब रात्रि 8:00 बजे की है जब मैं मंदिर से पूजा पाठ कर वापस घर आ रही थी वह शिवा कुशवाहा जो की मेरे बड़े ऋषभ का दोस्त है कि कार को सुशील कुमार निरंजन पुत्र अशोक निवासी ग्राम गुरावती आयुष पुत्र सुशील व बंटे राठौर पुत्र नालूम अरुण राठौर पुत्र बंटे एवं अंशुल मिश्रा पुत्र नामालूम खड़े होकर बीच रास्ते मे रोके थे और गाली गलौच कर रहे थे जब मैने उक्त लोगों को मना किया तो सुशील कुमार व बंटे ने मेरा हाँथ पकड़कर अश्लील हरकत करते हुए ब्लाउज फाड़ दिया मैं किसी तरह छूटकर घर के अंदर भागी तो पीछे से सुशील घर के अंदर घुस आया और गाली गलौच करते हुए मुझे व शिवा कुशवाहा को जान से मारने की धमकी देने लगा उक्त लोगों ने शिवा कुशवाहा को जमीन पर पटककर बुरी तरह से मारापीटा तब मैने डायल 112 और 1090 पर शिकायत की तो पुलिस के आने से पहले उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने उक्त लोगों के खिला मुकद्दमा संख्या 65/26 धारा 76/115(2)/352/351(2)/333/191(2)बी एन एस में मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।