लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम को लेकर जारी की नई गाइड लाइन अब चार घंटे से अधिक नहीं रख सकते शव
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प्रदेश जनहित खबर पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ
ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश अवस्थी
यूपी में मौतों के बाद होने वाले शवों के पोस्टमार्टम के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घण्टे के भीतर करना होगा। वहीं परिवार से वीडियोग्राफी का पैसा न लेकर सरकारी खाते से भुगतान करने की बात कही गई है। महिला अपराध से जुड़ी मौतों के मामले में पैनल में महिला डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा।
हॉस्पिटल से शव लाने के लिए उपलब्ध होंगे वाहन, ऑनलाइन होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम की नई गाइड लाइन जारी कर दी हैं।
शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम किया जाए। सीएमओ प्रत्येक जिले में दो शव वाहन की व्यवस्था करें। इसके साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऑनलाइन की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। पोस्टमार्टम हाउस में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर व दो डाटा इंट्री ऑपरेटर सीएमओ द्वारा तैनात किए जाएं।
सरकारी खातों से करें वीडियोग्राफी का पेमेंट
एनकाउंटर, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, विवाह के प्रथम 10 वर्षों में हुई महिला की मृत्यु आदि